JDS नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को मिली बड़ी राहत, SC ने किया जमानत रद्द करने से इंकार
भवानी रेवन्ना कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के सबसे बड़े जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना कोली के मुखिया ने सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराया। कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ के.
SC ने कहा कि जब मुख्य बैचलर की नियुक्ति होती है और मामले में एक भी कर्मचारी नियुक्त होता है, तो उसकी मां पर मुकदमा रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केस का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने असामायम मामले में जेडीएस नेता भवानी रेवन्ना पर पूर्व ज़मानत पर आरोप लगाते हुए केकेआर के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के मठाधीश की याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र का भुगतान किया जा चुका है और भवानी रेवन्ना को ज़मानत में हस्तक्षेप करने से पहले घाट पर मौत के घाट उतार दिया गया था… pic.twitter.com/YSIsA7yW6b
– ANI_हिंदीन्यूज़ (@Ahindinewz) 18 अक्टूबर, 2024
कर्नाटक एचसी से मिली थी भव्यावत
कर्नाटक हाई कोर्ट ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को जमानत दे दी थी. इसके बाद कर्नाटक सरकार ने फाइल फॉर्म को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को 14 जून को पदवी तक की जमानत दे दी थी. भवानी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने 7 जून को गिरफ्तार कर लिया था.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी. इस दौरान उनसे कहा गया कि वो मियां और हसन शैतान का दौरा नहीं होगा. भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपमान करने का आरोप है, जिसमें प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था. दावा किया गया था कि उसका घोटाला गलत था, इसलिए उसे वापस लेने के लिए याचिका दायर की गई.
प्रज्वल रेवन्ना पर लगे थे ये आरोप
प्रज्वल लागे रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसके बाद वो महिलाओं को वीडियो ब्लैकमेल करता था।