Jammu Kashmir Police Attach Property Registered In Name Of Grandfather Of Terrorist Associate In Bandipora ANN
Jammu kashmir News: जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार (24 अगस्त) को बांदीपोरा में एक ‘आतंकवादी सहयोगी’ के दादा के नाम पर रजिस्टर संपत्ति को कुर्क कर लिया. इस संपत्ति का इस्तेमाल कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की तरफ से ठिकाने के रूप में किया जा रहा था. यह कार्रवाई गौरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत की गई.
यूए (पी) अधिनियम के तहत जारी एक नोटिस में पुलिस ने बांदीपोरा के नदिहाल निवासी ‘आतंकवादी सहयोगी’ महबूब उल इनाम शाह की संपत्ति कुर्क की. पुलिस ने जिस जमीन को कुर्क किया वह आरोपी के दादा सलाम शाह पुत्र नबा शाह के नाम पर दर्ज है.
दो पाकिस्तानी आतंकी कर रहे थे इस्तेमाल
बांदीपोरा में एक पुलिस अधिकारी ने कहा बताया कि आतंवादी को शरण देने के आरोप में एक शख्स की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया. इस घर का इस्तेमाल दो पाकिस्तानी आतंकवादी, फैसल और हैदर कर रहे थे. दोनों आतंकी इस घर से काम करते थे और इसका इस्तेमाल ठिकाने के रूप में करते थे. यह घर जून 2022 में हुए एक आईईडी विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया था.
बांदीपोरा में दर्ज था केस
उन्होंने कहा कि संपत्ति को एफआईआर नंबर 112/2022 के मामले में कुर्क किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन बांदीपोरा में दर्ज यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 23, 38, 39 के साथ-साथ 7/25 आईए अधिनियम भी शामिल है.
अनंतनाग जिले में भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले पुलिस ने जून भी अनंतनाग जिले के दानवाथपोरा कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों की मदद करने वाले एक सहयोगी की संपत्ति को कुर्क किया था. उस मकान को हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादी इस्तेमाल करते था. यह घर दानवाथपोरा कोकेरनाग निवासी आतंकी सहयोगी मोहम्मद इशाक मलिक का था.
पुलिस ने लोगों से की अपील
पुलिस की ने अपील कश्मीर के लोगों से अपील की थी कोई भी शख्स आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को घरों में शरण न दे और उन्हें रसद सहायता प्रदान न करे. पुलिस ने आदेश का पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी.
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