Jammu Kashmir no ban on bulldozer action by supreme court says BJP Ravinder Raina ON verdict ANN
Jammu Kashmir News: देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से घर गिराना कानून का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है. जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है. उन्होंने कहा है कि देश तोड़ने का षड्यंत्र रचने वालों पर कानून कार्यवाही करेगा.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना फैसले पर टिप्पणी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस की तामील कराये जाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अब तक बुलडोजर राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ चला है. देश के खिलाफ षड्यंत्र, देश को तोड़ने या कानून को हाथ में लेने पर बुलडोजर चला है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले रविंद्र रैना?
उन्होंने कहा कि आदेश दिया गया है कि बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस सर्व होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रविंद्र रैना ने कहा कि फैसले में कानूनी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है. लेकिन, एक्शन पर रोक नहीं लगाई है. हम जानते हैं कि बुलडोजर वहीं चला है जहां कानून की खिलाफत हुई है. देश को तोड़ने की बात हुई है और राष्ट्रद्रोह करने की कोशिश हुई है.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर भी उन्होंने टिप्पणी की. मनोज सिन्हा ने आतंकियों को पनाह देने वालों का घर जमींदोज करने की बात कही थी. रैना ने कहा कि जो देश के खिलाफ षड्यंत्र, बेगुनाहों की हत्या करते हैं, ऐसी देशद्रोही ताकतों के विरुद्ध कानून पहले भी काम करता आया है, और भविष्य में भी करेगा. देश को तोड़ने की या देश के खिलाफ साजिश रचने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती.
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