Jammu-Kashmir News NIA Special Court declares Zafar Hussain Bhat proclaimed offender in terrorism case
Jammu-Kashmir News: जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित एक स्पेशल कोर्ट ने आतंकवाद से संबंधित एक चल रही जांच के सिलसिले में अनंतनाग के श्रीगुफवारा के लिवर निवासी जफर हुसैन भट उर्फ खुर्शीद आलम के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित की है.
अदालत की ओर से जारी उद्घोषणा नोटिस की एक प्रति श्रीनगर स्थित न्यूज एजेंसी कश्मीर डॉट कॉम के पास है, जिसमें लिखा है कि आरोपी को कुलगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 32/2022 से उत्पन्न आरसी-01/2022/एनआईए/जेएमयू मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 18 और 20, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत कथित अपराधों के लिए नामित किया गया है.
पहले भी एक जारी किया गया था वारंट
अदालत के अनुसार, भट की गिरफ्तारी के लिए पहले भी एक सामान्य वारंट जारी किया गया था, लेकिन आरोपी का पता न चल पाने के कारण उसे बिना तामील किए वापस कर दिया गया था. प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि भट फरार हो गया है या जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है. इसके मद्देनजर, अदालत ने भट को प्रोक्लेमेशन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. इसका पालन न करने पर धारा 83 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी, जो फरार व्यक्ति की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति देती है.
एनआईए जम्मू को निर्देश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से एनआईए जम्मू को निर्देश दिया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित समाचार पत्रों में सार्वजनिक जानकारी का प्रकाशन सुनिश्चित करें, जिसमें आरोपी के आवासीय क्षेत्र में एक और एक राष्ट्रीय दैनिक शामिल है. इसके अलावा नोटिस को उसके निवास के एक प्रमुख हिस्से और उसके इलाके के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा. बता दें कि मामला जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की जांच से संबंधित है.