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Indian Aviation Bill: आज राज्यसभा में “द भारतीय वायुयान विधेयक 2024” पर चर्चा होगी. इस विधेयक को केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार (3 दिसंबर) को राज्यसभा में पेश किया था जिस पर चर्चा भी हुई थी. आज इस बिल पर आगे की चर्चा के लिए इसे राज्यसभा में लाया जाएगा. अगर आज चर्चा समाप्त हो जाती है तो उम्मीद है कि आज ही ये बिल राज्यसभा से भी पास हो सकता है. गौरतलब है कि लोकसभा से ये बिल पिछले सत्र में ही पास हो चुका है. गैर राजनैतिक मंशा वाला बिल होने के कारण राज्यसभा में विपक्ष की कुछ आपत्तियों के बावजूद इसके पास हो जाने की पूरी संभावना है. 

भारतीय वायुयान बिल 2024 के कानून बन जाने पर भारत सरकार को वायुयान निर्माण, डिजाइन, मेंटेनेंस, स्वामित्व, उपयोग, परिचालन, बिक्री, निर्यात और आयात पर पूरा नियंत्रण मिल जाएगा. इसके साथ ही वायुयान से जुड़े अन्य मामलों में भी रेगुलेशन और कंट्रोल का अधिकार भारत सरकार का होगा. 

90 साल पुराने कानून की जगह लेगा वायुयान बिल 

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार (3 दिसंबर) को बिल पेश करते हुए कहा कि भारतीय वायुयान बिल कानून बनने के बाद विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा जो की अब तक हुए 21 संशोधनों के बाद काफी पुराना पड़ चुका है. पिछले कुछ दशकों में यात्री विमानन के क्षेत्र में हुए भारी बदलाव और उत्पन्न नई विमानन परिस्थितियों के चलते भी 90 साल पुराने कानून की जगह नया कानून लाना जरूरी हो गया है. 

आत्मनिर्भर भारत में बनेगा मेक इन इंडिया यात्री विमान 

भारतीय वायुयान विधेयक को लेकर सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि इसके कानून बन जाने से भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय विमानन कानूनों के साथ अपने हितों को रखने की वैधानिक ताकत मिल जाएगी जिससे आगे चलकर स्वदेश में यात्री विमान बनाने के स्वप्न को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा. यही नहीं ऐसा होने पर भारत यात्री विमान का निर्यातक बन कर अपनी वैश्विक ताकत को भी बढ़ा सकेगा.

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