High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh order to close medical store of Bishnah hospital ANN
Jammu Kashmir News: जम्मू का कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर बंद होगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh) ने निर्देश जारी किया है. कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर बिश्नाह इलाके के अस्पताल में चल रहा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बंद करने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि नियमों को तक पर रख कर चलाई जा रही दवा दुकानों को खाली कर देना चाहिए. सुरेंद्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी.
याचिकाकर्ता की दलील थी कि बिश्नाह इलाके के उप जिला अस्पताल में संचालित कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर बिना नीलामी आवंटित किया गया है. याचिका में जम्मू के अस्पतालों की और भी दवा दुकान बिना नीलामी संचालित होने की बात कही गई थी. 17 जून 2008 को अदालत ने बिना आवंटन के चल रही सभी दवा दुकानों की नए सिरे से नीलामी का निर्देश जारी किया था.
जम्मू के कोऑपरेटिव मेडिकल स्टोर को बंद करने का जारी हुआ आदेश
अदालत के आदेश से कठुआ अस्पताल परिसर में चल रही दवा दुकान बंद हो गई. लेकिन बिश्नाह उप जिला अस्पताल की दवा दुकान पर ताला नहीं लगा. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि बिना नीलामी के चल रही दवा दुकानों को खाली करवा कर नए सिरे से आवंटित किया जाए.
याचिकाकर्ता ने नियमों को तक पर रख कर चलाई जा रही दवा दुकानों का मुद्दा उठाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसी दवा दुकानों को खाली करा देना चाहिए. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग को अदालत ने आदेश दिया. अदालत ने नीलामी के बाद दवा दुकानों को आवंटित करने का फरमान सुनाया.
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