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Haryana government granted special remission to prisoners ahead of republic day 2024


Republic Day Celebrations: गणतंत्र दिवस (Republic Day) से पहले हरियाणा (Haryana) सरकार ने राज्य के कैदियों (Jail Inmates) की सजा में छूट का एलान किया है. कैदियों की सजा में 30 से 60 दिन की विशेष छूट देने की घोषणा की गई है. एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है. हालांकि यह छूट लंबी अवधि की सजा काट रहे कैदियों को दी गई है. हालांकि इसमें उन कैदियों को छूट नहीं दी गई है जो हत्या जैसे गंभीर मामले में सजा काट रहे हैं. 

बयान के मुताबिक जिन दोषियों को आजीवन कारावास सहित 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है उन्हें 60 दिनों की छूट दी जाएगी जबकि पांच साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम सजा पाए कैदियों को 45 दिनों की राहत दी जाएगी. बयान में कहा गया कि इसी तरह पांच साल से कम सजा पाए कैदियों को 30 दिन की राहत दी गई है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह छूट उन सभी दोषियों को भी दी जाएगी जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जेल से पैरोल या छुट्टी पर हैं. बशर्ते कि वे अपनी पैरोल या फर्लो की अवधि समाप्त होने के बाद बची हुई सजा काटने के लिए नियत तारीख पर संबंधित जेलों में आत्मसमर्पण करें. 

इन कैदियों को नहीं दी गई है छूट
राज्य सरकार के मुताबिक हरियाणा की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लेकिन हरियाणा के बाहर की जेलों में सजा काट रहे सभी कैदी भी इस छूट को पाने के हकदार होंगे, लेकिन जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. विज्ञप्ति के मुताबिक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम-2012 के तहत दोषी ठहराए गए, डकैती या लूट, अपहरण और फिरौती, तेजाब हमले, मादक पदार्थ तस्करी, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- 1987, सरकारी गोपनीयता अधिनियम- 1923, विदेशी अधिनियम- 1948 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत दोषी ठहराए गए कैदी यह छूट पाने के हकदार नहीं होंगे.

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