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Gyanvapi Case Update Allahabad High Court Verdict On Puja In Vyas Tehkhana | ‘व्यासजी के तहखाने’ में पूजा पर रोक नहीं, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई, HC ने कहा


ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुना दिया है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में सबसे पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी अपना पक्ष रखा.

मुस्लिम पक्ष ने पूजा की इजाजत की मांग को लेकर एडिशनल रिलीफ मांगी. पक्ष ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति को नजर अंदाज कर इजाजत दे दी.

सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी. सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है. ऐसे में यह बताइए कि आपकी अर्जी की पोषणीयता क्या है? क्या उस पर सुनवाई की जा सकती है? 31 जनवरी का आदेश 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के आगे की कड़ी है.



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