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Gyanvapi Case Allahabad High Court Rejects PIL Demand Seal Premises


Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया. जिला न्यायाधीश अदालत ने 17 जनवरी के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिंगम ने रिसीवर के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने को अपनी कस्टडी में ले लिया हैं. जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि के रूप में, एडीएम प्रकाश चंद वादी और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास, उनके अधिवक्ताओं और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (एआईएम) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे. 

 वहीं काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा भी मौजूद रहे. बाद में, अधिकारी ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और बुनियादी औपचारिकताएं पूरी की. यह प्रक्रिया व्यास वाद पर सुनवाई से पहले पूरी की गई. इसमें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने 17 जनवरी को वाराणसी के डीएम को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था. अब इस मामलें में अगली सुनवाई 29 जनवरी तय की गई है.

‘व्यास ने किया था मुकदमा दायर’

एआईएम को पार्टी बताते हुए, व्यास ने 25 सितंबर, 2023 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा की अनुमति देने और डीएम या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को दक्षिणी तहखाने के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी.

अगली सुनवाई 29 जनवरी 

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अधिकारियों ने प्रवेश किया और बुनियादी औपचारिकताएं पूरी की. यह प्रक्रिया व्यास वाद पर सुनवाई से पहले पूरी की गई. इसमें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने 17 जनवरी को वाराणसी के डीएम को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था.अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय की है.

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