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Gujarat Surat Court Sentenced Death In Rape And Murder Case Of 20 Month Old Girl


Rape And Murder Case: गुजरात में सूरत की स्पेशल कोर्ट ने 20 महीने की नवजात बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई. यह मामला फरवरी महीने का है. 

इस्माइल उर्फ ​​इस्माइल यूसुफ हाजात को जज शंकुंतला सोलंकी ने सोमवार (31जुलाई) को अपराध के लिए दोषी ठहराया. कोर्ट  ने इस्माइल को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 376एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई है. 

एडवोके नयन सुखदवाला ने बताया कि जज ने आईपीसी की धारा 364 (पीड़िता की हत्या करने के लिए उसका अपहरण करना) और धारा 366 (बलात्कार करने के लिए पीड़िता का अपहरण करना) के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये देने का आदेश

इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के परिवार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि दोषी उसके परिवार को 10 लाख रुपये का भुगतान करेगा. एडवोके सुखदवाला ने बताया कि बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थी. उसके पेट के हिस्से पर काटने के निशान थे. 

बच्ची के पिता का जानने वाला था आरोपी 

पीड़ित पक्ष के अनुसार, इस्माइल बच्ची के पिता का जानने वाला था. 27 फरवरी को नाश्ता खरीदने के बहाने वह लड़की को अपने साथ ले गया. इस्माइल के वापस न आने पर बच्ची के परिवार वाले परेशान हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी. पुलिस से इस मामले की शिकायत की. 

कई घंटों बाद मिली बच्ची की लाश 

परिवार वालों ने बताया कि कई घंटों बाद लड़की की डेड बॉडी कपलेथा गांव में एक परित्यक्त इमारत के पीछे एक झील के पास मिली और इस्माइल लापता था. पुलिस ने सूरत के पास एक गांव में उसका पता लगाया और 28 फरवरी को बलात्कार और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया. 

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