GRAP 3 imposed in Delhi NCR know about Restrictions Cars and School in Delhi
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खराब होता नजर आ रहा है. इसके मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है.
दिल्ली में शांत हवाओं, धुंध आदि के बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई और बुधवार (29 जनवरी) को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 365 पर पहुंच गया. इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को ग्रैप 3 के तहत पाबंदियां लगानी पड़ीं.
ग्रैप 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लग गया है. साथ ही पांचवीं कक्षा तक की क्लास हाइब्रिड मोड (स्कूलों में भी और घरों में ऑनलाइन माध्यम से भी) में संचालित की जाएंगी.
इसके अलावा ग्रैप 3 के तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों (4-पहिया) का इस्तेमाल प्रतिबंधित लगाया गया है.
ग्रैप 3 लगने के बाद दिल्ली में बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी बैन लग गया है.
प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां, वाहनों से निकलने वाला धुआं, धान की पराली जलाना, पटाखे जलाना और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोत सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर पर पहुंचा देते हैं.
Published at : 29 Jan 2025 11:03 PM (IST)
Tags :