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Ghazipur News: गाजीपुर में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला



<p style="text-align: justify;"><strong>Gazipur Crime News:</strong> पॉक्सो कोर्ट ने आज बलात्कार के एक आरोपी को 10 साल की कैद और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनायी है. बलात्कार के मामले में 16 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर में बताया कि आरोपी ने मेरे साथ जबरजस्ती रेप किया. आरोपी के ऊपर पहले से मुकदमे को देखते हुए कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सजा का ऐलान कर दिया.<br /><br />पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सुहवल थाना क्षेत्र के रहने वाला प्रमोद यादव पीड़िता का पूर्व परिचित था और उसने 16 जुलाई 2019 को पीड़िता को शादी का झांसा देकर रात में गांव के बगीचे में बुलाया.पीड़िता जब उससे मिलने पहुची तब उसने उसके साथ बलात्कार किया.संयोग वश उसी समय पुलिस की गाड़ी गस्त करते हुए वहां पहुच गयी. जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग गया.पीड़िता ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और उसके बाद सुहवल थाने में एफआईआर दर्ज हुई.<br /><br /><strong>कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा</strong><br />एफआईआर दर्ज होने के बाद पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और आज कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाया है. साथ ही 30 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है.कोर्ट के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता की दी जायेगी.अपराधी अर्थदण्ड नहीं दे पाता है तो उसको 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आपको बता दें कि आरोपी के ऊपर पहले ही सुहवल थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी. इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई. मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फैसला सुनाया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट)</strong></p>
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