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Gautam Buddh Nagar Section 144 Imposed Till 31 October Namaz And Worship Ban In Public Places


Gautam Buddha Nagar Section 144 News: उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लगा दी है. इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा/कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा. एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नवरात्रि से पहले जारी इस आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी.

धार्मिक गतिविधियों की नहीं दी जाएगी अनुमति 

उन्होंने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर के दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है. उनका कहना था कि इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में सरकार विभिन्न आयोग/परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है ,जबकि धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं.

प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण भंग हो सकती है शांति 

उन्होंने कहा कि उपरोक्त के मद्देनज़र असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उनका कहना था कि वर्तमान में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है. उन्होंने कहा की धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त है कि किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो, इसके लिए पुलिस की संवेदनशील इलाकों पर भी खास नजर रहेगी. इसके साथ ही पुलिस की गश्त भी जारी रहेगी.

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