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FIR Against Rahul Gandhi: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR की दर्ज


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता पर BNS 117,125,131,3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

बीजेपी ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी. इस शिकायत में राहुल पर संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया था. 

राहुल पर इन धाराओं में केस दर्ज

धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाना
धारा 125: जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना
धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
धारा 351: आपराधिक धमकी
धारा 3(5): सामान्य उद्देश्य से काम करना

बीजेपी ने दी थी राहुल के खिलाफ शिकायत

इसके अलावा बीजेपी ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को आरोपी बनाने की मांग की थी. बीजेपी की ओर से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस को शिकायत सौंपी. 

अनुराग ठाकुर ने मामले की  जांच करने और बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.

संसद में क्या हुआ था?

संविधान निर्माता बी आर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे. प्रतापचंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था. 

कांग्रेस ने भी दी शिकायत

उधर, कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की. कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है.



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