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Financial Intelligence Unit India imposes a monetary penalty of ₹9 crore, 27 lakhs on Virtual Digital Asset Service Provider Bybit Fintech Limited


FIU Action On Bybit: भारत सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit – FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA, 2002) के उल्लंघन के मामले में Bybit Fintech Limited (Bybit) पर 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही, Bybit की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि यह कंपनी अपनी सेवाएं जारी न रख सके.

Bybit पर क्या आरोप हैं?
Bybit एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VDA SP) है, जो क्रिप्टोकरेंसी सेवाएं देता है. PMLA की धारा 2(1) के तहत इसे ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ माना जाता है. कानून के अनुसार, ऐसी कंपनियों को FIU-IND में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. Bybit ने बिना पंजीकरण के ही भारत में अपना कारोबार जारी रखा.

सरकार की चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन
10 मार्च 2023: FIU ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण (CFT) से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए. 17 अक्टूबर 2023: सभी VDA SP कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया. Bybit ने इन नियमों का पालन नहीं किया.

FIU की कार्रवाई और सजा
FIU ने Bybit के खिलाफ विस्तृत जांच की. FIU-IND के निदेशक श्री विवेक अग्रवाल ने 31 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें Bybit को मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के कई प्रावधानों का दोषी पाया गया. Bybit पर 9.27 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया. FIU ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के जरिए Bybit की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया.

डिजिटल एसेट कंपनियों पर सरकार की सख्ती
सरकार अब मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन-देन रोकने के लिए डिजिटल एसेट कंपनियों पर सख्ती बढ़ा रही है. FIU-IND ने पहले ही क्रिप्टो और डिजिटल एसेट कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे कानून का पालन करें. Bybit पर की गई यह कार्रवाई अन्य कंपनियों के लिए भी एक बड़ा सबक है.

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