Delhi Ordinance Bill Passed In Lok Sabha Amit Shah Parliament Monsoon Session | Delhi Ordinance Bill: दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास, अमित शाह बोले
Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक लोकसभा से गुरुवार (3 अगस्त) को पास हो गया. इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा तो इस दौरान उनका कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया.
अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा, ”अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकाऱ है. ” उन्होंने बताया कि संविधान में भी हमें ये अधिकार दिया गया.
अमित शाह ने आगे कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और डॉ. बी.आर. अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे. उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को सिर्फ अलायंस की चिंता है. ये विधेयक का विरोध राजनीति के लिए कर रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल क्या बोले?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”आज लोक सभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना. बिल का समर्थन करने के लिये उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है. बस इधर उधर की फ़ालतू बातें कर रहे थे. वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं. ये बिल दिल्ली के लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला बिल है। उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है. INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा.”
विधेयक में क्या प्रावधान है?
केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार (1 अगस्त) को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था. इसमें उपराज्यपाल को दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर अंतिम अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है.
विधेयक केंद्र सरकार क्यों लाई?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पदस्थापना सहित सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है. इसको पलटते हुए केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था. इस अध्यादेश की जगह ही विधेयक ले रहा है.