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Delhi MCD announces 10 per cent rebate on property tax payment before June 30 ANN


MCD News: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर बड़े छूट का ऐलान किया है. यह छूट 30 जून, 2024 तक उपलब्ध है. दरअसल एमसीडी ने 30 जून से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है. ऐसे में अगर आप इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 जून से पहले अपनी संपत्ति पर बकाया कर का एकमुश्त भुगतान कर उस पर मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं. 

एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा छूट का लाभ

एमसीडी ने इस बाबत सूचना जारी कर एमसीडी के अधीन आने वाले सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील की है कि वे 30 जून, 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर 10% की छूट प्राप्त करें. सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं. वहीं संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों के जियो टैगिंग की भी सलाह दी है. 

1 अप्रैल 2024 को संपत्ति कर हो गया था देय

डीएमसी अधिनियम 2003 (संशोधित) की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं. इसके अलावा एमसीडी (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय हो जाता है. इसलिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह 1 अप्रैल 2024 को ही देय हो गया था.

800 से भी ज्यादा शिविरों का आयोजन

करदाताओं को उनके संपत्ति कर के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए संपत्ति विभाग के कार्यालय 30 जून, 2024 तक सभी शनिवार को खोले रहेंगे. इसके अलावा, संपत्ति कर विभाग के जोनल कार्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/वार्डों में आरडब्ल्यूए/मार्केट एसोसिएशन की मदद से शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं.

 चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न वार्डों में 800 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है और शिविरों के दौरान 24,000 से अधिक करदाताओं ने अपने कर का भुगतान किया है. शिविरों के आयोजन में सहायता के लिए, आरडब्ल्यूए/मार्केट एसोसिएशन संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति कर विभाग से अनुरोध कर सकते हैं.

30 जून से पहले ऑनलाइन कर सकते हैं भुगतान

एमसीडी ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान का लें ताकि अंतिम समय में वे भीड़ की समस्या से बच सकें. संपत्ति कर का भुगतान  www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करके किसी भी ऑनलाइन गेटवे/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम UPI, वॉलेट, या डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि से भुगतान किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान न केवल समय पर रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा बल्कि भुगतान करने में आसानी भी सुनिश्चित करेगा.

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