Delhi high court to hear bail application of AAP MLA Naresh Balyan on 28 January in MCOCA case ANN
Delhi News: मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. नरेश बाल्यान के वकील ने अदालत को बताया, “साल 2022 में खुद बाल्यान ने गैंगस्टर कपिल सांगवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद बाल्यान को सुरक्षा भी उपलब्ध कराया गया था. उगाही मामले में जमानत मिलने के दिन ही मकोका में बाल्यान की गिरफ्तारी हो गई.” वकील ने दलील दी कि जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि कोई मामला नही बनता है. पैसे के लेन-देन का सबूत भी पेश नहीं किया गया.
अदालत को बताया गया कि बाल्यान के कंफेशनल स्टेटमेंट में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. इकबालिया बयान पर आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षर करता है. वकील ने आरोप लगाया कि बाल्यान का इकबालिया बयान कोरे कागज पर लिया गया था. निचली अदालत ने बयान को खारिज करते हुए जांच करने की बात कही थी. कोर्ट को बताया गया कि नरेश बाल्यान दो बार के विधायक हैं. चुनाव से ठीक पहले नवंबर में विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने टिकट काटकर पत्नी को थमाया. जांच के दौरान आप विधायक की अचानक से गिरफ्तारी हुई.
नरेश बाल्यान की जमानत पर HC में 28 जनवरी को सुनवाई
गिरफ्तारी से पहले बाल्यान को चुनावी रण में उतारने पर आप विचार कर रही थी. वकील ने बताया कि नरेश बाल्यान के खिलाफ कोई भी मनी ट्रेल या नेक्सस अभी तक नहीं पाया गया है. बाल्यान पर मकोका एक्ट लगाने का औचित्य नहीं बनता है. बता दें कि उत्तम नगर विधानसभा सीट से विधायक नरेश बाल्यान की पत्नी पूजा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है. पति ने पूजा बाल्यान को चुनाव लड़ाने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.
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