Delhi High Court seeks Report from Center in rahul gandhi citizenship dispute case hearing will be on 13 january ann
Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार (06 दिसंबर, 2024) को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले को जो वकील देख रहे थे उन्हें हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया इसलिए अब मामले को एक नए वकील को सौंपा जाना है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील के अनुरोध पर मामले को 13 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था पत्र
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में कहा गया है कि अगस्त, 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश सरकार के सामने स्वैच्छिक खुलासा किया गया था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के हकदार हैं. स्वामी ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है.
क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 9?
सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अगर ये खुलासा सही है तो फिर राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा. अगर उसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है. उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए भी मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन उसपर न तो कोई एक्शन किया गया और न ही उन्हें सूचना दी गई है.
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