Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, 21 दिसंबर को सुनाया जाएगा
<p>दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 21 दिसंबर को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा. वह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं. इससे पहले सोमवार को अदालत ने सोमवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार को 21 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई भी मंगलवार को सूचीबद्ध की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सिंह को ‘विशेषाधिकार हनन’ मामले में अपनी दलीलें दाखिल करने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की अनुमति भी दे दी.</p>
<p>सिंह को 5 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होना था, हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें यहां उनके आवास पर दिनभर की तलाशी के बाद अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने 9 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि सिंह से बरामद दस्तावेज न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, जो उनके कथित प्रभाव को उजागर करता है.</p>
<p>इसके बाद विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी, जहां बचाव पक्ष के वकील को अपना प्रतिवाद पेश करना था. कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया. जवाब में, संजय सिंह ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अदालत से अपनी रिहाई की अपील की और कहा कि उनके खिलाफ जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है. उनके बचाव में इस बात पर जोर दिया गया कि सिंह की निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है, विशेष रूप से ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर विचार करते हुए, जो उनकी पूछताछ के अंत का संकेत है.</p>
<p>बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आगे हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी, क्योंकि सिंह की हिरासत में औचित्य का अभाव था. हालांकि, ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी भी जारी है. इसने यह भी आशंका व्यक्त की कि सिंह को जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है.</p>
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