Court Convicted Four In 2016 Mewat Double Murder And Gang Rape Case – अदालत ने 2016 मेवात दोहरा हत्याकांड एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार को दोषी करार दिया
नई दिल्ली:
हरियाणा के पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने राज्य के मेवात क्षेत्र के नूंह जिले में 2016 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को गिरोह के चार सदस्यों को दोषी करार दिया. अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को दोषी करार दिया. उन्होंने कहा कि ये सभी कुख्यात अपराधी हैं और उनके खिलाफ जघन्य अपराध के कई मामले दर्ज हैं. अदालत ने कहा कि मामले में सजा 15 अप्रैल को सुनाई जाएगी.
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सीबीआई के मुताबिक आरोपी 24-25 अगस्त 2016 की दरमियानी रात पीड़ित के घर में लाठी, डंडों और पिस्तौल जैसे हथियारों के साथ दाखिल हुए. अपराधियों ने घर में मौजूद महिला और नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और गहने तथा नकदी लूटकर फरार हो गए.
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘हमले की वजह से परिवार के एक पुरुष सदस्य और उसकी पत्नी सहित दो लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक जांच हरियाणा पुलिस द्वारा की गई थी जिसने 21 नवंबर, 2016 को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था.”
इसके बाद हरियाणा सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली. जांच के दौरान, एजेंसी ने डीएनए प्रोफाइलिंग और उंगलियों के निशान जैसे वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए.
सीबीआई जांच के आधार पर सात आरोपियों की पहचान की जिनका उल्लेख हरियाणा पुलिस के आरोप पत्र में नहीं था. एजेंसी ने गहन जांच के बाद 24 जनवरी, 2018 और 29 नवंबर, 2019 को दो पूरक आरोप पत्र दाखिल किए.
प्रवक्ता ने बताया कि विशेष अदालत ने हरियाणा पुलिस के साथ-साथ सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 15 मार्च, 2021 को आरोप तय किए.
सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए सात लोगों में से चार को विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया जबकि तीन को बरी कर दिया गया. हरियाणा पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों को भी अदालत ने बरी कर दिया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)