Court Allows AAP Leader Sanjay Singh To Meet Returning Officer For Rajya Sabha Elections – अदालत ने AAP नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी से मिलने की अनुमति दी
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी से नामांकन पत्र दाखिल करने के सिलसिले में मिलने की अनुमति दे दी है. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर यह निर्देश पारित किया. न्यायाधीश नागपाल ने पहले सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए उनके पुन: नामांकन से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी.
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न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को सिंह को 8 और 10 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश करने का निर्देश दिया, ताकि वह उक्त चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकें.
सिंह ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है और निर्वाचन अधिकारी ने इस सीट पर चुनाव के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया है.
धनशोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को रिश्वत के बदले लाभ हुआ.
सिंह ने इस आरोप का खंडन किया है जबकि आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)