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Clashing With The Supreme Court…: CJIs Criticism Of Tamil Nadu Governor RN Ravi – सुप्रीम कोर्ट से भिड़ रहे हैं… : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को CJI की खरी-खरी


नई दिल्ली :

सुप्रीम कोर्ट ने एक डीएमके नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि, “अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो सरकार क्या करती है?”

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सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने अब राज्यपाल को डीएमके के नेता के पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने के लिए कल तक का एक दिन का समय दिया है.

आरएन रवि द्वारा के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से इनकार करने के बाद एमके स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के कदम पर कहा है कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा. मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संपत्ति मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद पोनमुडी को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पोनमुडी को मंत्री पद पर बहाल करने की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि उनकी सजा को केवल निलंबित किया गया है.



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