CID Issues Notice To Chandrababu Naidu Son Nara Lokesh For Interrogation In Amaravati Inner Ring Road Case
Amaravati Inner Ring Road Case: आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने शनिवार (30 सितंबर) को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव नारा लोकेश को नोटिस जारी किया है. सीआईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है.
सीआईडी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है. टीडीपी नेता पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में रह रहे हैं, सीआईडी की एक टीम नोटिस देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गई थी. लोकेश को 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सीआईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है.
मामले में 14वें आरोपी हैं नारा लोकेश
सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था. टीडीपी महासचिव ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया था. सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया था कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी.
मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए अदालत ने टीडीपी नेता को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया. लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं. चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले, एपी फाइबर नेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है.
मई 2022 में वाईएसआरसीपी के विधायक ने की थी शिकायत
सीआईडी ने मई 2022 में अमरावती में एक इनर रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगर प्रशासन मंत्री डॉ. पी नारायण, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
एफआईआर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के मंगलगिरी विधायक ए राम कृष्ण रेड्डी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मास्टर प्लान के डिजाइन और रिंग रोड के संरेखण के संबंध में 2014-2019 के बीच उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों की ओर से कुछ अवैध और भ्रष्ट गतिविधियां की गईं, ताकि कुछ व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाया जा सके.
हेरिटेज फूड्स चंद्रबाबू नायडू के परिवार के मालिकाना हक वाली कंपनी है. चूंकि नारा लोकेश को एपी कौशल विकास और एपी फाइबरनेट घोटाले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए सीआईडी को 4 अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. बता दें कि सीआईडी के डीसीपी ने मीडिया से कहा, ”हमने (नारा लोकेश को) नोटिस दिया. उन्होंने जवाब दिया है. वह 4 अक्टूबर को उपस्थित होंगे.”
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