Case Of Sexual Harassment Registered Against Assistant Professor Of Allahabad University – आत्महत्या के नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने छात्रा को घर बुलाकर किया यौन उत्पीड़न, केस दर्ज

छात्रा का आरोप है कि घर लौटते समय शिक्षक ने धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने प्राचीन इतिहास विभाग के एक सहायक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. छात्रा ने रविवार को मामले में शहर के कर्नलगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. एसीपी कर्नलगंज राजीव कुमार यादव ने बताया कि बीए तृतीय वर्ष की छात्रा का आरोप है कि शिक्षक अजय सागर ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया था जिसे उसने इनकार कर दिया. इसके बावजूद शिक्षक उसे फोन और मैसेज करता था.
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प्राथमिकी के मुताबिक, 15 जनवरी, 2024 की शाम शिक्षक ने छात्रा को आत्महत्या करने की धमकी देकर मम्फोर्डगंज स्थित लवकुश पार्क में बुलाया और वहां से उसे अपने कमरे पर ले गया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. छात्रा का आरोप है कि घर लौटते समय शिक्षक ने धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए.
राजीव कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इस मामले की विवेचना का जा रही है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)