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Cabinet Meeting Many Big Decisions Taken In Bhupesh Baghel Cabinet Ann


Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के पहले सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है. इसमें प्रमुख रूप से नया रायपुर में पुनर्वास योजना को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए निर्णय लिया गया है. किसानों को बाड़ी के लिए जमीन और प्रभावितों को बसाहट पट्टा देने के फैसले को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पहला अनूपूरक अनुमान साल 2023-24 का उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. 

दरअसल बुधवार (12 जुलाई) शाम को मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है. लेकिन कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले की बात करे तो नया रायपुर को डेवलप करने के जिन किसानों से जमीन ली गई थी. वे किसान पिछले साल से बेहतर पुनर्वास योजना लागू करने की मांग कर रहे थे. ये आंदोलन देशभर भर में पिछले साल चर्चा का विषय बना रहा था. क्योंकि कई महीनों तक नया रायपुर के सड़क को किसानों ने जाम कर दिया था. इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी रायपुर आए थे.

कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना के अंतर्गत और संशोधित कण्डिका 5.5 के अनुसार राखी गांव के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा लेयर-1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार बसाहट पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वर्गो के लिए उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतें घोषित की गई है. राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया.

इन प्रस्ताव का किया गया अनुमोदन
छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को शामिल करने के साथ ही स्टॉम्प शुल्क से छूट, मण्डी शुल्क से छूट, राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची-चार को शिथिल करते हुए ऑडिटर/सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (रा.) के 38 रिक्त पदों पर प्रमोशन के लिए केवल एक बार तीन साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आबंटित भूमि में छूट प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.

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