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BSNL cashier committed fraud of 23 lakh rupees got 7 years Jail CBI ANN


BSNL Fraud Case: कोलकाता के भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ऑफिस में टेलीकॉम ऑफिस असिस्टेंट-कम-कैशियर के पद पर काम करने वाले चंदन विश्वास को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल के कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें सरकारी भविष्य निधि (जीपीएफ) से फर्जी तरीके से पैसे निकाल कर बीएसएनएल को 23.19 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया है.

सीबीआई ने दो नवंबर 2004 को चंदन विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि 1999 से 2001 के बीच बीएसएनएल कोलकाता में काम करते हुए चंदन विश्वास ने फर्जी ऑफिस ऑर्डर तैयार करके ग्रुप डी के कर्मचारियों के नाम पर जीपीएफ एडवांस निकालने के लिए आवेदन किया और उन्होंने ये पैसे अकॉउंट्स से निकालकर खुद हड़प लिए.

साल 2006 में दाखिल हुई चार्जशीट

सीबीआई ने 14 सितंबर 2006 को मामले की चार्जशीट दाखिल की थी. कई सालों की सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर चंदन विश्वास को दोषी करार देते हुए उन्हें सात साल के कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इसे सरकारी धन की हेराफेरी और बीएसएनएल को गंभीर वित्तीय नुकसान पहुंचाने का मामला बताया है.

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