Bombay High Court refuses to intervene against stay on Maharashtra agriculture minister Manikrao Kokate sentence
Manikrao Kokate Latest News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा पर रोक लगाने के नासिक सत्र न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोले की बेटी अंजलि राठौड़ ने नासिक सत्र न्यायालय के 5 मार्च के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
अंजलि राठौड़ की याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने दलील दी कि याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अंजलि राठौड़ मामले में शिकायतकर्ता नहीं हैं और इसलिए याचिका नहीं दाखिल कर सकती हैं. इस पर हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 21 अप्रैल को करने का निर्णय लिया.
क्या है पूरा मामला?
कोर्ट ने राज्य सरकार और कोकाटे बंधुओं को नोटिस भी जारी किया है. दरअसल, नासिक जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और उनके भाई सुनील कोकाटे को सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोनों भाइयों ने सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी.
इस मामले में 5 मार्च को सत्र न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि यदि उनकी सजा को रोका नहीं गया तो मंत्री कोकाटे को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा और सार्वजनिक धन का भारी नुकसान होगा. मंत्री माणिकराव कोकाटे अजित पवार गुट के एनसीपी नेता हैं और नासिक जिले की सिन्नर विधानसभा सीट से विधायक हैं.
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