Bombay High Court hearing on Badlapur abuse case accused Akshay Shinde killed | बदलापुर केस: हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा
Badlapur Case: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं. एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है.
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने मंगलवार (24 सितंबर) को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. साथ ही विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया.
क्या है आरोप?
स्कूल में संविदा सफाईकर्मी अक्षय शिंदे (24) पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.
शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिंदे को सोमवार शाम को उसकी पूर्व पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नवी मुंबई की तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई.
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