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Bombay High Court Granted Reprieve To Sameer Wankhede And Stayed His Arrest Till June 8 In Aryan Khan Case – SRK ने मुझे बताया ईमानदार : पूर्व NCB ऑफिसर समीर वानखड़े ने ये कहा तो कोर्ट से मिली फटकार



वानखेड़े के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने मीडिया को कोई चैट लीक नहीं की, ये उनकी याचिका का एक हिस्सा थे और उन्हें जोड़ा गया था. क्योंकि उन पर बॉलीवुड स्टार के बेटे को छुड़ाने के एवज में जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था. हालांकि, शाहरुख खान खुद उन्हें (वानखेड़े) को एक ईमानदार अधिकारी कह रहे हैं. इसपर सीबीआई ने कहा कि चैट वानखेड़े की बेगुनाही का सबूत नहीं है. 

हाईकोर्ट ने वानखेड़े को दी ये हिदायद

हाईकोर्ट ने सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा, बशर्ते कि वो व्हाट्सएप चैट पब्लिश न करे. अदालत ने वानखेड़े को इस मामले की जांच या याचिका पर मीडिया में कोई बयान नहीं देने की भी हिदायद दी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वानखेड़े को जांच में सहयोग करना होगा. जब भी जरूरत होगी उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना होगा.

समीर वानखेड़े पर क्या है आरोप?

दरअसल, CBI ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के एवज में शारुख खान से 25 करोड़ रुपये की डिमांड की थी. इसके अलावा उन्होंने केस की पूरी जानकारी अपने सीनियर्स को भी नहीं दी थी. इन्हीं आरोपों के खिलाफ समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी और शाहरुख खान की कुछ चैट्स पेश की थी.

क्या है चैट में?

पूर्व एंटी-ड्रग्स अधिकारी समीर वानखेड़े के वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट के अनुसार, शाहरुख ने उन्हें लिखा था: “भगवान आपका भला करे. जब भी आप कहें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आना होगा और आपको गले लगाना होगा. कृपया मुझे बताएं कि आपके लिए यह कब सुविधाजनक रहेगा. वास्तव में आपकी ईमानदारी के लिए मेरे मन में हमेशा सबसे ज्यादा सम्मान रहा है. अब यह कई गुना बढ़ गया है. आपके लिए बड़े सम्मान के साथ आपका SRK.”

शाहरुख खान की लीगल टीम ने चैट पर नहीं दिया जवाब

हालांकि, NDTV कथित चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता है. न ही शाहरुख खान की लीगल टीम ने लीक हुए चैट पर कोई जवाब दिया है. जांच एजेंसी ने बताया कि चूंकि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए वह अधिकारी से अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे.

3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार हुए थे आर्यन

बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में एनसीबी के नाकाम रहने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे 3 हफ्ते बाद जमानत दे दी थी.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उनके द्वारा उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने की साजिश रची.

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