Fashion

bombay high court granted bail to chetan patil in Chhatrapati Shivaji Maharaj idol collapse case ANN


Maharashtra News: छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj0 की प्रतिमा ढहने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने चेतन पाटिल को जमानत दे दी है. चेतन पाटिल (Chetan Patil) प्रतिमा बनाने के सलाहकार थे. अगस्त में मालवण में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी. जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.  अगस्त महीने में ही चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया था. 

चेतन को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है. चेतन पाटिल को 30 अगस्त को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था. 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में प्रतिष्ठित मराठा योद्धा की 35 फीट ऊंची मूर्ति ढह गई थी. घटना से लगभग नौ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया था.

चेतन पाटिल को कोर्ट ने इस आधार पर दी जमानत

न्यायमूर्ति एएस किल्लोर की एकल पीठ ने गुरुवार को कहा कि चेतन पाटिल इस मामले में शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्हें मूर्ति का संरचनात्मक डिजाइनर नियुक्त नहीं किया गया था. चेतन पाटिल ने केवल मूर्ति के आधार की संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो मूर्ति के गिरने के बाद भी बरकरार थी. अदालत 25 नवंबर को एक अन्य आरोपी जयदीप आप्टे की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जो मूर्तिकार और ठेकेदार थे.

मानसून की जोरदार बारिश और आंधी में गिर गई थी प्रतिमा

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फुट की प्रतिमा ढह गई थी. इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था. घटना के बाद ठेकेदार और निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. प्रतिमा ढहने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर आ गया था. यह प्रतिमा तब ढही थी जब अगस्त के महीने में सिंधुदुर्ग जिले में जोरदार बारिश हो रही थी. बारिश का असर यह प्रतिमा झेल नहीं पाई और ढह गई.

ये भी पढ़ें- Maharashtra Election: मतगणना से पहले किले में तब्दील हुए मुंबई के काउंटिंग सेंटर, पुलिस ने लगाया ये प्रतिबंध



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *