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Bibhav Kumar Bail Plea Rejected by Delhi High Court in Swati Maliwal Case


Bibhav Kumar Bail Plea Rejected: स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट मामले में आरोपी विभब कुमार की ज़मानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारीज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि भले ही विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन वह खासे प्रभावी थे और वह केस को प्रभावित कर सकते हैं.

गौरतलब है कि बुधवार 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट की ओर से कहा गया था कि शुक्रवार 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया जाएगा कि विभव कुमार को जमानत दी जाए या नहीं. अब इसी क्रम में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया है. 

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