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Air Pollution in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. यहां एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सबसे ज्यादा दिक्कत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में है. यहां मंगलवार (19 नवंबर 2024) को भी अधिकांश AQI स्टेशन पर AQI 500 जो गंभीर से अधिक है को पार कर गया था. इससे पहले सोमवार को भी इन शहरों में AQI का स्तर 500 से ऊपर था.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को वायु प्रदूषण के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अपडेटेड एडवाइजर जारी की. वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 22 नवंबर तक ऑफलाइन क्लास को बंद कर ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फैसला किया है.  इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं. स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश दिए गए हैं.

दिल्ली के इन इलाकों में हवा सबसे ज्यादा खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और कई अन्य स्थानों का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) मंगलवार सुबह 5 बजे 500 अंक को छू गया, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

वायु प्रदूषण पर 8 बड़े अपडेट

  • जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (500), द्वारका सेक्टर-8 (498), मुनका (500), नॉर्थ कैंपस (500), आरके पुरम (499) और वज़ीरपुर (500) कुछ ऐसे इलाके थे, जहां सुबह 5 बजे दिल्ली में सबसे खराब एक्यूआई दर्ज किया गया.
  • दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 25 नवंबर से ही फिजिकल मोड में क्लासें शुरू होंगी, तब तक ऑनलाइन क्लासों का संचालन होगा. जेएनयू ने अपने बयान में कहा कि वह 22 नवंबर तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करेगा. हालांकि, विश्वविद्यालयों ने ये साफ किया है कि एग्जाम और इंटरव्यू के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा.
  • दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए इसे मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है और संस्थानों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जरूरी उपाय करने का आग्रह किया है.
  • दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए फिजिकल कक्षाएं निलंबित रहेंगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कल से कक्षा 10 और 12 के लिए भी फिजिकल क्लासें निलंबित रहेंगी और सभी क्लासों का संचालन ऑनलाइन मोड में होगा.”
  • शिक्षा निदेशालय ने भी एक सर्कुलर जारी कर सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 10 और 12 सहित सभी छात्रों के लिए क्लासें बंद करने का निर्देश दिया.
  • केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी प्रदूषण को लेकर सलाह दी है. उन्होंने अपनी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों के प्रति जागरूक करने की सलाह दी है. एडवाइजरी में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियों सहित जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करने के लिए जिला और शहर स्तर पर विस्तृत कार्य योजनाएं विकसित करने का सुझाव भी दिया गया है.
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंचने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को प्रदूषण रोधी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 (जीआरएपी) प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया. साथ ही, यह स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेंगे. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सभी राज्यों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें.
  • सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की भी खिंचाई की और कहा कि इसने गलत दृष्टिकोण अपनाया.

ग्रेप-4 के तहत लागू रहेंगी ये पाबंदियां

  1. दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) और हैवी गुड्स व्हीकल (एचजीवीएस) के चलने पर सख्त प्रतिबंध. हालांकि, इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है.
  2. ग्रैप-3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध.
  3. NCR की राज्य सरकारें और GNCTD क्लास-VI, IX और कक्षा XI तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लगाने का फैसला ले सकती हैं.
  4. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद (सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले/जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर). हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
  5. ईवीएस/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल (जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं.
  6. एनसीआर की राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है.
  7. केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जा सकता है.
  8. नागरिकों से अपील की जा सकती है कि वे नागरिक चार्टर का पालन करें. ग्रैप-I, ग्रैप-II और ग्रैप-III के नागरिक चार्टर के अलावा, इलाके में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए कार्यान्वयन में सहायता करें.
  9. बच्चों, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिमाग से जुड़े या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहरी निकलने से बचने की सलाह दी जा सकती है.
  10. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं. जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रिजस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड-ईवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना.

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