Air India Urination Case Supreme Court Asks To Centre And DGCA Do Something Creative Solution
Supreme Court On Urination Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 नवंबर) को केंद्र और विमानन नियामक डीजीसीए को हवाई यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार से निपटने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने का निर्देश दिया और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए “कुछ रचनात्मक” कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 73 साल की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया है कि नवंबर 2022 में एयर इंडिया की उड़ान के दौरान एक पुरुष सह-यात्री ने शराब के नशे में उस पर पेशाब किया था. याचिकाकर्ता ने केंद्र, डीजीसीए और एयरलाइंस को ऐसी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की.
जस्टिस विश्वनाथन ने सुनाई खुद के साथ घटी घटना
पीठ ने सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध किया कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मौजूदा दिशा-निर्देशों का रिव्यू और अपडेट करने में संबंधित अधिकारियों का मार्गदर्शन करें. जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, “हमारे साथ हाल ही में एक घटना घटी. दो यात्री पूरी तरह से नशे में थे. एक वॉशरूम में जाकर सो गया. दूसरा यात्री जो बाहर था, उसके पास उल्टी करने के लिए एक बैग था. चालक दल में सभी महिलाएं थीं और लगभग 30 से 35 मिनट तक कोई भी दरवाजा नहीं खोल सका. इसके बाद चालक दल ने मेरे सह-यात्री से दरवाजा खोलने और उसे सीट पर ले जाने का अनुरोध किया. यह 2.40 घंटे लंबी उड़ान थी.”
2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की ओर से दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और एयर इंडिया सहित सभी एयरलाइनों को नोटिस जारी किया. कार्यवाही के दौरान, महिला के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि DGCA ने अपने जवाब में दावा किया था कि सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने सुधार के लिए अतिरिक्त सुझाव दिए हैं.
केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल भाटी ने अदालत को सूचित किया कि एक हलफनामा पेश किया गया था और अनियंत्रित यात्रियों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए गाइडलाइन और सर्कुलर जारी किए गए थे.
क्या है मामला?
एक महिला ने मार्च 2023 में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया और डीजीसीए की ओर से उसकी परेशानी को उचित देखभाल और जिम्मेदारी के साथ संभालने में विफलता के कारण वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हुई.
उसने 2014 से 2023 के बीच उड़ानों में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की सात घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित एयरलाइंस ने इन घटनाओं को उचित तरीके से संबोधित नहीं किया. जनहित याचिका में अनुरोध किया गया था कि केंद्र और डीजीसीए सुनिश्चित करें कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों.
महिला ने ऐसे मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के बारे में भी चिंता जताई, जिसमें तर्क दिया गया कि विचाराधीन मामलों की असत्यापित या अटकलबाजी वाली कवरेज पीड़ितों और आरोपी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है.
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