AAP Leader Sanjay Singh Released from Tihar Jail after 6 months on Conditional bail in Delhi Excise Policy Case know all details
Sanjay Singh Released from Tihar Jail: आम आदमी पार्टी (AAP) के कद्दावर नेताओं में शुमार राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार तिहाड़ जेल से बुधवार (3 अप्रैल) को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया. तिहाड़ से करीब 6 महीने बाद जमानत पर बाहर आए संजय सिंह के चेहरे पर खुशी नजर आई और उन्होंने बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मिली जमानत में कई शर्तें शामिल हैं जिनके बारे में जान लेना जरूरी है.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की गई जमानत की शर्तों में जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने से लेकर जांच में सहयोग करना शामिल है. इसके अलावा संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी.
जमानत की अन्य शर्त में संजय सिंह को यह भी कहा गया है कि अगर वो NCR छोड़ते है तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ED)के सूचना अधिकारी के साथ साझा करेंगे. इस दौरान वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और उसको आईओ के साथ साझा करेंगे.
जमानत की शर्तें निचली अदालत से तय होने के दिए थे आदेश
दरअसल, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर मंगलवार (2 अप्रैल) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी गई थी. शीर्ष कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आज बुधवार को उनकी तिहाड़ जेल से रिहाई हो सकी. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि संजय सिंह की जमानत से जुड़ी शर्तें निचली अदालत की ओर से तय की जाएंगी.