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Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है. अधिकारियों ने महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बेंगलुरु में तलाशी ली. जांच के दौरान मंगलवार (11 मार्च, 2025) को अधिकारी रान्या राव के घर, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) कार्यालय और उस होटल में पहुंचे, जहां रान्या की शादी हुई थी.

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई रान्या राव की शादी की फुटेज और मेहमानों की लिस्ट को बारीकी से चेक कर रही थी, जिससे उन लोगों की पहचान की जा सके, जिन्होंने इस शादी में भाग लिया और रान्या को महंगे गिफ्ट दिए थे. मामले में जांचकर्ता खास तौर से रान्या और महंगे उपहार देने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों को स्थापित करने पर फोकस कर रहे थे, जिससे तस्करी मामले से संबंधों को सामने लाया जा सके

हाई-प्रोफाइल लोगों की भी जांच

ये जांच रान्या राव से कहीं आगे बढ़ चुकी है, यहां अधिकारियों ने हाई-प्रोफाइल लोगों और तस्करी ऑपरेशन के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की. दिल्ली सीबीआई की यूनिट की एक टीम जांच को लीड कर रही है, जिसमें अधिकारी कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) से भूमि अनुमोदन पर विस्तृत जानकारी भी इकट्ठी कर रहे हैं, जो संभावित वित्तीय और नियामक अनियमितताओं की व्यापक जांच का सुझाव दे रहे हैं. 

एयरपोर्ट पर तैनात प्रोटोकॉल अधिकारियों को भी नोटिस

सीबीआई ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैनात चार प्रोटोकॉल अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार की ओर से नियुक्त इन अधिकारियों को राज्य में आने वाले लोगों, राजनेताओं और वीआईपी के आगमन की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है. जांच के तहत अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जांचकर्ता ये भी पता कर रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल सिस्टम में कोई चूक या संभावित मिलीभगत हुई थी, जिससे तस्करी नेटवर्क को मदद मिली हो. 

जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई

इस बीच विशेष अदालत में रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है. कोर्ट की कार्यवाही से पहले राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के जांच अधिकारी अदालत पहुंचेंगे. अदालत ने पहले अधिकारियों को जमानत याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया था और डीआरआई की कानूनी टीम की ओर से बुधवार (12 मार्च, 2025) की सुनवाई के दौरान अपनी आपत्तियां दर्ज कराए जाने की उम्मीद है.

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