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AgustaWestland case Accused Christian Michel able to apply for passport court instructions to jail officials ANN


AgustaWestland Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (11 मार्च, 2025) को जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगस्ता वेस्टलैंड केस के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को उसकी जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए पासपोर्ट के आवेदन की अनुमति दें. 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील केस में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी.

इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में ब्रिटिश नागरिक को राहत दी थी, जो ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन थी. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और इसके बाद सीबीआई और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया.

‘सजा पूरी करके भारत छोड़ना चाहता हूं’

जांच एजेंसियों ने इटली की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी. 7 मार्च को जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद जेम्स ने अदालत में कहा कि वह जमानत लेने के बजाय अपनी सजा पूरी करके भारत छोड़ना पसंद करेंगे.

उन्होंने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल से कहा, “मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता. यह असुरक्षित है. हर बार जब मैं तिहाड़ (जेल) से बाहर आता हूं, कुछ न कुछ होता है.” जेम्स ने आगे कहा मेरी सुरक्षा खतरे में है. मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना ही बेहतर समझता हूं.

सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट में किए थे अहम खुलासे

कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई में दावा किया कि 8 फरवरी 2010 को वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए 556.262 मिलियन यूरो के सौदे के कारण सरकारी खजाने को लगभग 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ. वहीं ईडी ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दाखिल अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (करीब 225 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई थी.

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