Satyendra Jain Review Petition on Defamation Case Against BJP MP Bansuri Swaraj ANN
Satyendra Jain on Bansuri Swaraj: आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले राउज एवन्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है. आप नेता सत्येंद्र जैन ने निचली कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है. राउज एवेन्यू का सेशन कोर्ट इस मामले पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा.
वहीं, कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी तलब किया है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने जांच एंजेसी ED की छापेमारी के संबंध में उनके खिलाफ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज द्वारा अपमानजनक बयान देने के मामले में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने जैन के द्वारा दाखिल इस मुकदमे पर किसी भी तरीके से आदेश जारी करने से मना कर दिया था.
सत्येंद्र जैन की याचिका पहले हो चुकी है खारिज
राउज एवन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने याचिका दायर कर यह कहा था कि बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, लिहाजा उनके खिलाफ कोर्ट मानहानि का मुकदमा दर्ज करे. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के द्वारा दी गईं दलीलों से संतुष्ट न होकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
क्या है पूरा विवाद?
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी को लेकर में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.
सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा है. उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 Kg सोना और सोने के 133 सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए.
कोर्ट में दर्ज शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां की थीं.
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