Sports

वक्फ बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट सत्र के दूसरे चरण में ला सकती है सरकार: सूत्र


वक्फ बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, बजट सत्र के दूसरे चरण में ला सकती है सरकार: सूत्र

(फाइल फोटो)


नई दिल्ली:

वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है. सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई है. संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है. 

बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद समीझा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था. इसके बाद जेपीसी ने इसपर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी. 

वक्फ बिल में 14 संशोधन

  • संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
  • संशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्व
  • संशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
  • संशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
  • संशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
  • संशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
  • संशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
  • संशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
  • संशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
  • संशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
  • संशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
  • संशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
  • संशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
  • संशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव

क्या बदल जाएगा वक्फ बोर्ड कानून?

पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है. वहीं प्रस्तावित बदलाव ये रखा गया है कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकती है. पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है. पुराना कानून कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति है जब्कि प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि अगर दान में नहीं दी गई है तो वक्फ इसपर दावा नहीं कर सकता है. पुराना कानून है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि नॉमिनेटिड सदस्यों में दो गैर मुसलमान भी होंगे. 

क्या है वक्फ बोर्ड

वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है. यह संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी. इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था. 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया. 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए थे. बता दें कि अभी अलग-अलग राज्यों में करीब 32 वक्त बोर्ड हैं. 

क्या है कानूनी अधिकार?

  • किसी जमीन या संपत्ति को लेने या ट्रांसफर कर सकता है
  • किसी शख्स के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी कर सकता है
  • चल-अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और देखरेख करता है

वक्फ बोर्ड पर आरोप और विवाद

  • नंबर 1: सिर्फ एक धर्म के लिए
  • नंबर 2: किसी संपत्ति पर हमेशा की दावेदारी
  • नंबर 3: ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती नहीं
  • नंबर 4: अधिकारों का दुरुपयोग
  • नंबर 5: असंतोषजनक सर्वे

वक्फ बोर्ड के बारे में खास बातें

  • नंबर 1: देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन
  • नंबर 2: सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में
  • नंबर 3: 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप
  • नंबर 4: देश में सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल
  • नंबर 5: सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है
  • नंबर 6: सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं
  • नंबर 7: यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड

वक्फ की अवैध संपत्ति

  • तमिलनाडु में 734
  • आंध्र प्रदेश में 152
  • पंजाब में 63
  • उत्तराखंड मेंं 11
  • जम्मू कश्मीर में 10

वक्फ बोर्ड की रजिस्टर्ड संपत्ति ?

  • संपदा- 3.56 लाख
  • अचल संपत्ति- 8.72 लाख – करीब 9.4 लाख एकड़
  • चल संपत्ति- 16.71 हजार

वक्फ बोर्ड की संपत्ति

  • यूपी में 2.32 लाख संपत्ति
  • पश्चिम बंगाल में  80 हजार संपत्ति
  • पंजाब में 76 हजार संपत्ति
  • तमिलनाडु में 66 हजार संपत्ति
  • कर्नाटक में 62 हजार संपत्ति




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *