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UP Cabinet Decision New Excise Policy Liquor Shop Check Yogi Government Plan ANN


UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार (5 जनवरी) को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में आबकारी नीति समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है. जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों का गठन करते हुये इनका व्यवस्थापन कराये जाने का प्रस्ताव है.

इसके साथ ही राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा. प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापनों का अनुज्ञापी के आवेदन पर वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित देयताओं/प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा.

साल 2024-25 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर साल 2025-26 में देशी मदिरा की कई श्रेणियां प्रस्तावित हैं. जिसमें शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में. इसके साथ ही शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित फूड कलर युक्त 25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में है.

वही यू.पी.एम.एल. की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं. जिसमें ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में और ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 28 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में है.

साल 2024-25 में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत किये गये कुल वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृ‌द्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर 32 रुपये प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी. क्यू. के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है.

साल 2025-26 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम.एल. की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है. यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है तब इवेंट बार अनुज्ञापन धारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी प्रत्येक पर 100000 रुपये तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्रस्तावित है.

बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों-कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी

साल 2025-26 में बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी  को छोड़कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी. साल 2025-26 हेतु निर्धारित कम्पोजिट दुकानों एवं वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित देशी मदिरा, मॉडल शॉप की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को होगा. इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा.

ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु 7500 रुपये प्रासेसिंग फीस 

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य एवं आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार किया जाना प्रस्तावित है. एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऑयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु 7500 रुपये प्रासेसिंग फीस लिया जाना प्रस्तावित है.

60,000 करोड़ रुपये रखा गया है राजस्व

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिगत मदिरा के परिवहन पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त करते हुये परिवहन पासों ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माने जाने तथा बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं को मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अतः विहित पंजिकाओं को ऑनलाइन भरे जाने की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है. साल 2025-26 के लिये अनुमानित राजस्व 60,000 करोड़ रुपये रखा गया है.

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