Shahdol District Court Sentenced Life Imprisonment Person Raped Minor And Broke Her Marriage Ann
Shahdol District Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल की जिला अदालत (Shahdol District Court) ने सोमवार (31 जुलाई) को एक निर्णायक फैसला सुनाया. अदालत ने नाबालिग युवती की आपत्तिजनक फोटो भेजकर शादी तुड़वाने वाले बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दोषी ने न केवल पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए रेप किया बल्कि उसकी होने वाली ससुराल में आपत्तिजनक फोटो भेजकर रिश्ता भी तुड़वा दिया.
शहडोल के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) संदीप कुमार सोनी ने थाना जैतपुर में पंजीबद्ध अपराध के आरोपी, सीताराम साहू पिता संतोष कुमार साहू (निवासी ग्राम गलहथा, थाना जैतपुर, जिला शहडोल) को धारा 376 (2)(आई) भादवि एवं 5 (एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है.
क्या है पूरा मामला?
शहडोल के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा के मुताबिक, 17 अगस्त 2016 को पीड़िता सुबह 11 बजे अपने दीदी के ससुराल गई थी. उस समय घर पर कोई नही था. तभी उसने आरोपी सीताराम साहू से दीदी के बारे में पूछा. अभियोजन के अनुसार सीताराम साहू ने पीड़िता से कहा कि बैठ जाईए दीदी आ रही है. जिसके पीड़िता वहीं बैठकर टीवी देखने लगी. उस समय घर में कोई नहीं था. घर के सभी लोग खेत में रोपा लगाने गये थे.
अकेले में पीड़िता का रेप कर बनाई वीडियो
इसी बीच आरोपी सीताराम साहू ने अकेलेपन का फायदा उठाकर जबरन पीड़िता के साथ रेप किया. उसने इस घटना का वीडियो भी बना लिया. इसके बाद सीताराम साहू पीड़िता को वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर मिलने के लिये बुलाता था और बार-बार उसका रेप करता था. इस दौरान पीड़िता की शादी रामपुर में अमरनाथ साहू के साथ लगी. आरोपी ने उसकी अपत्तिजनक फोटो अमरनाथ साहू के भाई के मोबाईल पर भेज दी, जिससे शादी टूट गई. आरोपी पीड़िता की फोटो और वीडिया वायरल करने की धमकी देकर लगातार परेशान करता था.
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, ट्रायल के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, शहडोल द्वारा पैरवी की गई.
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