Shimla high court notice to home secretary and DGP in Baddi SP Ilma Afroz case ANN
IPS Ilma Afroz Update: बद्दी पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की नियुक्ति के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी. सुच्चा सिंह नामक शख्स की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही है. डबल बेंच में न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला शामिल हैं.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इल्मा अफरोज की पुलिस अधीक्षक के तौर पर नियुक्ति से बद्दी की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी. बद्दी में पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद से इल्मा अफरोज माफिया पर शिकंजा कसने की लगातार कारवाई कर रही थीं. सुच्चा सिंह ने बताया कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में ड्रग और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं. पुलिस ड्रग और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
एसपी इल्मा अफरोज की नियुक्ति की मांग तेज
याचिका के मुताबिक, नवंबर महीने में जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनुरोध किया था. मुख्यमंत्री से इल्मा अफरोज को बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम करने की अनुमति देने की मांग की गई थी. याचिका में 9 सितंबर 2024 के हाईकोर्ट से आए आदेश का हवाला भी दिया गया है. हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले की जांच में इल्मा अफरोज पर भरोसा जताया था. इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने से पुलिस ने दोबारा कार्यशैली और योजना बदल दी है.
खनन माफिया को था इल्मा अफरोज का डर
याचिका में कहा गया है कि आईपीएस इल्मा अफरोज की तैनाती से पूर्व बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में खनन माफिया अवैध गतिविधियां कर रहे थे. सोलन जिला की सीमा पर पंजाब और हरियाणा समेत स्थानीय राजनेताओं-विधायकों और अन्य लोगों के 43 खनन क्रशर हैं. आरोप है कि पुलिस की खनन माफिया के साथ मिलीभगत है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से भी खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही थी. याचिका पर नोटिस जारी हो गए हैं और अब मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी.
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