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‘किसानों से खाली करवाएं सड़कों पर किया गया अतिक्रमण’, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका


सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों की ओर से “अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध किया गया है.”

इस जनहित याचिका में पंजाब और हरियाणा राज्यों और भारत संघ से किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध हटाने और यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों की ओर से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न किया जाए.

इस जनहित याचिका में राज्यों और केंद्र को आम जनता के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा.



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