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Sirohi Session Court rapist sentenced rigorous imprisonment financial penalty ann


Sirohi Session Court News: राजस्थान के सिरोही में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रेप के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया. सिरोही सेशन जज रुपा गुप्ता ने रेपिस्ट भरत कुमार पुत्र हिम्मताराम निवासी खिमाड़ा, पुलिस थाना सांडेराव जिला-पाली को भारतीय दंड संहिता कि धारा 376, 376(F), 376 (2) N के तहत दोषी ठहराया है. साथी आईटी एक्ट कि धारा 66 (E), 67आई.टी.एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट नें 10 वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

क्या कहते है लोक अभियोजक
लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मणसिंह बाला नें बताया कि आरोपी पीड़िता के रिश्ते में मामा लगता था. जिसने पीड़िता जब बीएससी कि पढ़ाई करती थी उस समय शिवगंज कॉलेज की छात्रा थी, तब शिवगंज से 10 किलोमीटर दूर शनिदेव मंदिर की गुफा में बलात्कार कर वीडियो बना उसके बाद में भी शिवगंज में होटल और जब वह उदयपुर में एमएससी में पढ़ रहीं तब भी वहां आकर वीडियो वायरल करनें की धमकी देकर बार-बार कई बार बलात्कार किया था.

 बाद में वीडियो भी वायरल कर दिया था. जिस पर पीड़िता ने उदयपुर में रिपोर्ट पेश की थी,  जहां से जीरो नम्बरी एफआईआर दर्ज कर जांच हेतु पुलिस थाना शिवगंज को पेश की गई थी.

सेशन  कोर्ट को विचारण हेतु हुआ था प्राप्त 
जिन्होंने मामले दर्ज कर बजांच में आरोपी भरत कुमार के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज के कोर्ट में आरोप- पत्र पेश किया था. जहां से मामला उपार्जित होकर सेशन कोर्ट को विचारण हेतु प्राप्त हुआ था. प्रकरण में पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मणसिंह बाला ने प्रभावी पैरवी की पीड़िता को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई. (सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)

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