भैंस ने किया गोबर तो मालिक पर होगा 9000 का जुर्माना! क्या है ग्वालियर प्रशासन का नया फरमान?
<p style="text-align: justify;"><strong>MP News:</strong> अपने कहावत तो सुनी होगी ‘लो गई भैंस पानी में…’ लेकिन ग्वालियर नगर पालिका निगम के अभियान के कारण सड़क पर गंदगी करने वाली भैंसों को जप्ती में लिया जा रहा है. यदि पशु मालिक द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता है तो पशु को जब्त तक करने की कार्रवाई तक की जा रही है. <br /><br />मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड करने की कार्रवाई का ऐलान किया था. इस पर अमल भी शुरू हो गया है. नगर पालिका निगम ने अभियान चलाते हुए सड़क पर भेस बांधने वाले पशु मालिक पर 9000 रुपये का जुर्माना किया है.<br /><br />नगर निगम की टीम ने पशु मालिक से स्पष्ट रूप से कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो भैंस को जप्ती में ले लिया जाएगा. इसी डर से गायत्री नगर इलाके में रहने वाले नंदकिशोर पिता रामनाथ ने रसीद कटवा कर 9000 रुपये का जुर्माना भरा. इसके अलावा नंदकिशोर को स्पष्ट रूप से हिदायत भी दी गई कि वे आगे से सार्वजनिक स्थान पर पशु बांधने का काम नहीं करेंगे.<br /><br /><strong>भैंस बांधने और गोबर करने पर जुर्माना</strong><br />नगर निगम में पशु मालिक नंदकिशोर को अर्थदण्ड की रसीद भी दी है, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि रास्ते में भैंस बांधकर गंदगी फैलाने व भैंस के गोबर करने की वजह से जुर्माना किया जा रहा है. अर्थ दंड की रसीद पर नंदकिशोर के हस्ताक्षर भी करवाए गए. <br /><br /><strong>पशुओं के सड़क पर आने से होती है दुर्घटना</strong><br />नगर पालिका निगम के अधिकारियों के मुताबिक गायत्री नगर पुल पर नंदकिशोर ने अपने सभी मवेशियों को बंद दिया था, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्थान पर गंदगी हो रही थी. इसके अलावा दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी. पशुओं के सड़क पर आने की वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. इसी के कारण अर्थदण्ड किया जा रहा है.</p>
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