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GRAP 4 will remain in force in Delhi NCR till December 2 Supreme Court will take a decision after reviewing the pollution situation ANN


Supreme Court On Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार तक ग्रैप 4 लागू रहेगा. प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्थिति का जायज़ा लेकर सुझाव दे. सोमवार को ग्रैप प्रावधानों में ढील पर विचार होगा.

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अपनी तरफ से नियुक्त 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट देखी. कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, चेकपोस्ट भी नहीं हैं. प्रतिबंधित ट्रक वहां से प्रवेश के रहे हैं. जहां चेकपोस्ट है, वहां से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां आटे की बोरियों के नीचे सीमेंट रख कर ले जाया जा रहा था.

‘सही तरीके से ग्रैप-4 को नहीं किया गया लागू’

एक कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि एशियन गेम्स विलेज में निर्माण कार्य चल रहा है. वहां बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं. साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में भी निर्माण कार्य देखा गया. साउथ दिल्ली के बड़े क्षेत्र में सिर्फ 2 वाटर स्प्रिंकलर दिखे. सभी रिपोर्ट को देखने के बाद जजों ने कहा कि ग्रैप 4 को सही तरीके से नहीं लागू नहीं किया गया. कोर्ट ने CAQM से कहा कि वह इसके लिए ज़िम्मेदार पुलिस, ट्रांसपोर्ट और नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई करे.

कोर्ट ने इस बात पर जताया संतोष

सुनवाई में CAQM के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है. शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को छूट दी गई है कि वह ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बच्चों की पढ़ाई करवा सकें. जजों ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि फिलहाल इस ढील के अलावा ग्रैप 4 को लागू रखा जाए. बाकी मुद्दों पर सोमवार को विचार किया जाएगा.

2 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई

कोर्ट को जानकारी दी गई कि पंजाब में शाम 4 बजे के बाद पराली जलाई जा रही है, ताकि वह सैटेलाइट रिपोर्ट में दर्ज न हो सके. इस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को आगाह किया कि वह इस पर लगाम लगाए. CAQM ने बताया कि अब उसने जले हुए खेतों पर नज़र रखना भी शुरू किया है.

CAQM की वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जनवरी में विस्तृत सुनवाई का अनुरोध किया लेकिन जस्टिस अभय ओका ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी पर उन्होंने राज्य सरकारों से जवाब मांगा था. इस पहलू पर सोमवार, 2 दिसंबर को सुनवाई होगी.

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