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Amit Malviya targeted Telangana Govt on Hyderabad month long ban says government is stopping Hindus from celebrating festivals | Section 144 Imposed in Hyderabad: हैदराबाद में धारा 144 लगाने पर भड़के अमित मालवीय, बोले


Amit Malviya on Telangana Govt: हैदराबाद पुलिस ने शहर में सभाओं और जुलूसों पर 28 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे औरंगजेब जैसा कदम बताते हुए तेलंगाना सरकार की निंदा की. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार के इस कदम को ‘हिंदू विरोधी’बताया.  

सोशल मीडिया एक्स पर तेलंगाना सरकार के आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हिंदुओं को उनके त्यौहार मनाने से रोक रही है. धनतेरस के शुभ अवसर पर भी हैदराबाद में कांग्रेस प्रशासन ने बिना कोई वैध कारण बताए हिंदुओं को त्यौहार मनाने से रोक दिया.

‘दिवाली मनाने पर लगा दिया प्रतिबंध’

मालवीय ने आगे लिखा, “औरंगजेब की तरह हरकत करते हुए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 27 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाकर दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत सभा और जुलूस निकालने पर रोक है. तेलंगाना में हिंदुओं को बार-बार पूजा करने के अधिकार से वंचित किया जाता रहा है”.

‘हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोक रही सरकार’

उन्होंने कहा कि इससे पहले अप्रैल में हैदराबाद पुलिस ने भाजपा विधायक टी राजा सिंह को शहर में रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. हिंदू विरोधी कांग्रेस, जो सनातन धर्म की निंदा करने में बेशर्म रही है, सहयोगी डीएमके के सनातन के उन्मूलन के आह्वान का खुलकर समर्थन करती रही है, अब सक्रिय रूप से हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने से रोक रही है.

28 नवंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध 

दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने 27 अक्टूबर से 28 नवंबर, 2024 को शाम 6 बजे तक हैदराबाद शहर में जुलूस, धरना, रैलियां और सार्वजनिक बैठकों पर महीने भर की रोक लगाई है. पुलिस के मुताबिक, इसका उद्देश्य शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है. आदेश में सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इंदिरा पार्क धरना चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. सचिवालय जैसे संवेदनशील इलाकों के पास विरोध प्रदर्शन या सभाओं पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, उल्लंघन करने वालों पर लागू कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

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