Samajwadi Party Leader Stealing Electricity Case Registered and Fined RS 54 Lakh in Sambhal
UP News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बिजली विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ 20 अक्टूबर को बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था.
संभल के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि 20 अक्टूबर को हयातनगर के पक्का बाग में जांच के दौरान फिरोज खान (सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष) के निजी कार्यालय में बिजली चोरी पकड़ी गई. उन्होंने बताया कि खान के खिलाफ ‘एंटी पावर थेफ्ट’ थाने में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया.
गौतम ने बताया कि चोरी के मामले में फिरोज खान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 54 लाख का जुर्माना बना है. जांच में पता चला कि इनके यहां 2012 से मीटर नहीं लगा हुआ था. बिजली का कनेक्शन नहीं था और जांच के अनुमोदन के बाद इन पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने कहा कि इसका नोटिस इन्हें भेजा गया है, जिसमें इन्हें 15 दिन का नियमानुसार समय दिया गया है, इस अवधि में यह अपना पक्ष रख सकते हैं.
इसके पहले 21 अक्टूबर को फिरोज खान ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था, ‘‘मेरे यहां जेनरेटर लगा हुआ है, उसी से लाइट आती है.’’ खान ने आरोप लगाया, ‘‘यह मुकदमा राजनीति के चलते किए जा रहे हैं. मुझे उलझाने के लिए यह मुकदमा किया गया है.’’
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