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पोस्ट ऑफिस ने वापस नहीं की अठन्नी, अब कोर्ट के आदेश पर देने होंगे 15 हजार रुपए



<p><strong>Chennai News:</strong> क्या आपने सोचना है कि कभी कि 50 पैसे के लिए आप को 15 हजार रुपए देने पड़े? शायद , आपको भी लग रहा होगा कि आज के समय में 50 पैसे के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देनी पड़ेगी. लेकिन एक ऐसा ही मामला चेन्नई से सामना आया है.&nbsp;</p>
<p>चेन्नई के एक शख्स ने 50 पैसे के सिक्के के लिए पोस्ट ऑफिस पर ही केस कर दिया. आप को जानकार हैरानी होगी कि उसकी इस केस में जीत हुई और कोर्ट ने पोस्ट ऑफिस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है.</p>
<p><strong>जानें क्या है पूरा मामला&nbsp;</strong></p>
<p>टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह मामला पिछले दिसंबर का है. चेन्नई के गरुगंबक्कम के रहने वाले मानसा अपना लेटर पोस्ट करने के लिए पोलीचालूर पोस्ट ऑफिस गए थे. यहां पर उन्होंने काउंटर पर 30 रुपए का भुगतान किया था और &nbsp;चिट्ठी पर लगने वाला डाक शुल्क 29.50 रुपये था. उन्हें उम्मीद थी कि क्लर्क उन्हें 50 पैसे वापस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.&nbsp;</p>
<p>जब उन्होंने पैसे मांगे तो क्लर्क ने कहा कि सिस्टम खुद ही राशि को 30 रुपये तक राउंड ऑफ कर देता है. इसके बाद मानसा ने UPI पेमेंट करने को कहा, जिस पर पोस्टऑफिस कर्मचारी ने तकनीकी कारणों का हवाल देते हुए &nbsp;यूपीआई से पैसे लेने से इनकार कर दिया. जिस पर मनसा ने 50 पैसे की लड़ाई लड़ने मन बना लिया. उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में इसकी शिकायत की.&nbsp;</p>
<p><strong>कोर्ट में रखी ये दलील</strong></p>
<p>मनसा ने कोर्ट में कहा कि पोस्टऑफिस में लेन-देन को राउंड ऑफ की प्रथा से पैसों की हेराफेरी हो सकती है. इससे सरकार को नुकसान हो सकता है. 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पोस्टऑफिस ने अपनी सफाई में कहा कि नवंबर 2023 से ही डिजिटल भुगतान में दिक्कत आ रही थी. मई 2024 में इसे बंद कर दिया गया था.</p>
<p>दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत की वजह से पोस्टऑफिस ने अधिक पैसे लेने की बात को माना है. यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार है. इसी वजह से पोस्टऑफिस को 50 पैसे के बादले पीड़ित को 15 हजार रुपए देने पड़ेंगे.&nbsp;</p>



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