Fashion

Mainpuri Firing Case District court sentenced life imprisonment to 16 convicts ann


Mainpur Firing Case: मैनपुरी जिला अदालत ने 23 पुराने मामले में सुनवाई करते हुए 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल कुर्रा थाना क्षेत्र में 4 फरवरी 2001 को जमीन में घूरा डालने को लेकर हो रही पंचायत के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था. गोलीबारी की घटना में दोनों पक्षों की ओर एक-एक व्यक्ति मारे गए थे, जबकि तीन लोग घायल हुए थे. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दरअलस, मैनपुरी के थाना कुर्रा इलाके के नगला मुलू गांव में फेरन सिंह व सोवरन सिंह पक्ष में जगह पर घूरा डालने को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसके कारण दिनांक 4 फरवरी 2001 को पंचायत बुलाई गयी थी. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, घटना में दोनों पक्षों की ओर से 1-1 व्यक्ति मारा गया था और 3 लोग घायल हुए थे. आज न्यायालय मैनपुरी ईसी एक्ट न्यायाधीश जय प्रकाश ने दोनों पक्षों के दोषी पाये गये 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस घटना में पुलिस विवेचना के दौरान एफआईआर से कुछ अभियुक्तों के नाम भी पुलिस द्वारा निकाल दिये गये थे, लेकिन वाद में गवाही के आधार पर कोर्ट ने उनके नाम शामिल कर लिये थे और वह भी आजीवन कारावास की सजा में शामिल है. 

एडिशनल डीजीसी ने दी जानकारी
इस संबंध में एडिशनल डीजीसी विश्वजीत सिंह ने बताया कि, ये जो घटना है 4 फरवरी 2001 की है. कुर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है नगला मुलु जिसमें एक पक्ष का मुख्य व्यक्ति है फेरन सिंह और दूसरे पक्ष का प्रमुख व्यक्ति सोवरन सिंह है. दोनों पक्षों के मध्य घूरा डालने को लेकर विवाद हुआ था. जिसे दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. इस पर पंचायत चल रही थी, पंचायत के दौरान ही दोनों पक्षों में गोलियां चलने लगीं. इस घटना में दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि तीन लोग घायल हुए थे.

ये भी पढ़ें: यूपी में ‘वकील साहब’ का हेलमेट हुआ चोरी तो तलाश में जुटी पुलिस, खंगाल रही CCTV फुटेज



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *